नई दिल्ली,देशभर में चल रहे लॉकडाउन के बीच 1 दिन पहले रियायत दी है उनके गाइडलाइन जारी कर दी है। मोबाइल के प्रीपेड रिचार्ज से लेकर आटा मिल ब्रेड की बेकरी, दूध डेरी जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। वैसे तो देशभर में 3 मई तक लोग डाउन जारी रहेगा लेकिन 20 अप्रैल सोमवार से ही देश के कोरोनावायरस गैर कंटेनमेंट इलाकों में कुछ छूट दे दी थी।
क्या है सरकार के अहम निर्देश लोकडाउन में मिली रियायत के बारे में
जिन घरों में पड़े बुजुर्ग अकेले हैं बीमार हैं उनके देखरेख के लिए आने वालों को लॉक डाउन में छूट मिलेगी।
मोबाइल के प्रीपेड कनेक्शन के रिचार्ज की सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी ।
शहर में ब्रेड बनाने की बेकरी, दूध डेयरी या प्रोसेसिंग यूनिट, आटा मिल, दाल मिले खुल जाएंगी और इनको जरूरी सेवाओं के तहत छूट मिलेगी।
कोरोना के कारण हुई मौत पर शव लाने के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है
सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
शव को भारत लाने के लिए उच्चायोग या भारतीय दूतावास या फिर कॉन्स्युलेट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है।
जिस ताबूत में शव को लाया जा रहा है व्हाट डैमेज ना हो।
जिन लोगों के द्वारा ताबूत को ले जाया जाएगा उन लोगों को 28 दिन की निगरानी में रखा जाएगा।
स्वास्थ्यमंत्रालय के निर्देशानुसार जिन शवों को जला दिया जाता है उसकी राख से कोई खतरा नहीं रहता है। इसे इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1954 के प्रावधानों के तहत लाया जा सकता है।
(सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ाने 3 मई तक के लिए बंद है)